Single Use Plastic Ban Items List 2024:- भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स (Single Use Plastic Items), जिनमें कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता है, पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के राज्यों में प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध है। यदि कोई भी प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) की धारा 15 और नगर निगमों के कानूनों के तहत उसे जुर्माना या जेल या दोनों होगा। सरकार प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करेगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन आइटम (Single Use Plastic Ban Items) के अवैध निर्माण और आयात, स्टॉकिंग, वितरण को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह नए वैकल्पिक प्लास्टिक प्रतिबंध वस्तुओं के विकास को भी बढ़ावा देगा
Single Use Plastic Ban Items List 2024
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन आइटम लिस्ट (Single Use Plastic Ban Items List) में प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक डेकोरेशन आइटम, आइसक्रीम और कैंडी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिक, पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक रैपिंग, प्लास्टिक कटलरी आइटम, थर्मोकोल आइटम शामिल हैं। सिंगल यूज्ड आइटम का मतलब है प्लास्टिक से बनी चीजें जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जाती हैं और फिर फेंक दी जाती हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन आइटम्स की लिस्ट नीचे दी गई है
- प्लास्टिक की थैलियां (Plastic Bags)
- प्लास्टिक प्लेट्स (Plastic Plates)
- गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें (Plastic Sticks for balloons)
- प्लास्टिक के झंडे (Plastic Flags)
- कैंडी स्टिक्स (Candy Sticks)
- आइसक्रीम की छड़ें (Ice-Cream Sticks)
- प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयर बड्स (Ear Buds with Plastic Sticks)
- मीठे बक्सों के चारों ओर फिल्मों को लपेटना या पैक करना (Wrapping or packing films around sweet boxes)
- प्लास्टिक की रैपिंग आमंत्रण कार्ड (Invitation Cards wrapping of plastics)
- सिगरेट के पैकेट रैपिंग फिल्म (Cigarette packets wrapping films)
- प्लास्टिक के कप (Plastic Cups)
- प्लास्टिक चश्मा (Plastic Glasses)
- प्लास्टिक कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, आदि (Plastic Cutlery like forks, spoons, knives, etc)
- प्लास्टिक ट्रे (Plastic trays)
- प्लास्टिक से बने तिनके (Straws made of Plastics)
- प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम (Plastic or PVC banners less than 100 micron)
- सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन या थर्मोकोल (Polystyrene or Thermocol for decoration)
- 60 जीएसएम से कम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) के साथ गैर-बुना प्लास्टिक (Non -woven plastic with less than 60 GSM (Gram per square meter))
- प्लास्टिक से बने स्टिरर (Stirrers made of Plastics)
Fast moving consumer goods (FMCG) - फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) जैसे टूथपेस्ट, साबुन, कुकीज, नोटबुक, चॉकलेट आदि की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं होगा। इन्हें विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) दिशानिर्देशों के तहत कवर किया जाएगा। उस प्लास्टिक बैग के पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग को मोटे वाले से बदल दिया जाएगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन आइटम्स के लिए नोटिस का पीडीएफ डाउनलोड करें यहां क्लिक करें
प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध किस तारीख से लगाया गया? (From which date ban on Plastic Items imposed?)
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़े की अधिक संभावना है।
सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले लोगों या फर्म या दुकानदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन आइटम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना या जेल या दोनों
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसे दुनिया भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से छुटकारा पाने के उद्देश्य से एक विश्वव्यापी पहल के रूप में बनाया गया था।
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